GST Amnesty Scheme Deadline: GST Return पर छूट पाने का है आखिरी मौका, सरकार वापस लेने वाली है बंपर छूट
GST Amnesty Scheme Deadline: अगर आपने पहले कोई रिटर्न नहीं भरा है, तो आप 31 अगस्त तक बिना किसी जुर्माने के अपने सारे रिटर्न भर सकते हैं, लेकिन फिर 31 अगस्त के बाद इसकी छूट नहीं मिलेगी.
GST Amnesty Scheme Deadline: गुड्स एंड सर्विस टैक्स पर सरकार की एमनेस्टी स्कीम (Amnesty Scheme) की डेडलाइन 31 अगस्त को खत्म होने वाली है. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes and Customs- CBIC) ने GSTR 4, GSTR-9, और GSTR-10 नहीं भरने वालों के लिए डेडलाइन को 30 जून से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया था.
इस स्कीम के तहत जीएसटी रिटर्न भरने वाले बिजनेसेज़ को ऐसे रिटर्न भरने की छूट देती है, जिसकी डेडलाइन पहले वो मिस कर चुके हैं. यानी कि अगर आपने पहले कोई रिटर्न नहीं भरा है, तो आप 31 अगस्त तक बिना किसी जुर्माने के अपने सारे रिटर्न भर सकते हैं, लेकिन फिर 31 अगस्त के बाद इसकी छूट नहीं मिलेगी.
GST Amnesty Scheme क्या है?
जीएसटी एमनेस्टी स्कीम सरकार इस उद्देश्य के साथ लेकर आई थी कि बिजनेसेज़ जीएसटी कानूनों का सही से पालन करते रहें. जिसे भी जीएसटी रिटर्न भरना अनिवार्य किया गया है, उसे एक ऑर्डर में प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, अगर वो कोई डेडलाइन मिस करता है या रिटर्न नहीं फाइल करता है, तो उसपर पेनाल्टी लगाई जाती है. ऐसी स्थिति में जीएसटी एमनेस्टी स्कीम की मदद से वो बिना किसी मोटे जुर्माने के रिटर्न फाइल कर सकते हैं.
रजिस्ट्रेशन कैंसल होने पर भी मिलती है मदद
TRENDING NOW
FD पर Tax नहीं लगने देते हैं ये 2 फॉर्म! निवेश किया है तो समझ लें इनको कब और कैसे करते हैं इस्तेमाल
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा
इस स्कीम के तहत ऐसे बिजनेस को भी मदद मिलती है, जिनका रजिस्ट्रेशन रिटर्न नहीं भरे जाने की स्थिति में कैंसल कर दिया गया है, ऐसे जीएसटी फाइलर्स अपने कैंसिलेशन को वापस लेने के लिए भी फाइल कर सकते हैं. जिन बिजनेसेज़ का रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर, 2022 को या इसके पहले कैंसल हुआ था, वो इसे वापस लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें अपने सभी बकाया रिटर्न, बकाया टैक्स और जुर्माना वगैरह भरना होगा.
कितनी लगती है GST Return Filing पर लेट फीस?
फॉर्म जीएसटीआर-4 रिटर्न दाखिल करने के लिए जुलाई 2017 से मार्च 2019 तक की तिमाहियों के लिए या वित्त वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक के लिए लेट फीस जीरो है. यदि रिटर्न 30.06.2023 को या उससे पहले दाखिल किया जाता है तो जीरो रिटर्न के अलावा अन्य के लिए 500/- (रु. 250/- सीजीएसटी + रु. 250/- एसजीएसटी) है.
2017-18 से 2021-22 तक किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9 में वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए
अधिकतम विलंब शुल्क 20,000/- (रु. 10,000/- सीजीएसटी + रु. 10,000/- एसजीएसटी) रुपये तक सीमित है, (यदि 30.06.2023 को या उससे पहले दाखिल किया गया हो.)
फॉर्म जीएसटीआर-10 में अंतिम रिटर्न दाखिल करने के लिए विलंब शुल्क घटाकर रु. 1,000/- (रु. 500/-सीजीएसटी + रु. 500/-एसजीएसटी) किया गया है (यदि 30.06.2023 को या उससे पहले दाखिल किया गया हो.)
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
11:26 AM IST